उप-राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा और हटाने की प्रक्रिया

इस लेख से क्या अपेक्षाएं करें (What to Expect from this Article):

  • UPSC CSE के लिए प्रासंगिकता (Relevance for UPSC CSE)
  • परिचय (Introduction)
  • भारत की संसदीय प्रणाली में उप-राष्ट्रपति का कार्य (Role of the Vice-President in India’s Parliamentary System)
  • उप-राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Related to the Vice-President)
  • उप-राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया  (Removal of the Vice-President)
  • उप-राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद क्या होता है? (What Happens After the Resignation or Removal of the Vice-President?)
  • भारत और अमेरिका के उप-राष्ट्रपतियों में तुलना (Comparison Between India’s and US Vice-Presidents)
  • पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न
  • अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

UPSC CSE के लिए प्रासंगिकता (Relevance for UPSC CSE)

  • Prelims: भारतीय राजनीति और शासन (Indian Polity and Governance), राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ.
  • Mains: GS Paper-2 – राजनीति और संविधान (Polity and Constitution), संसद (Parliament)

परिचय (Introduction)

21 जुलाई, 2025 को उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे देश के दूसरे सबसे उच्च संवैधानिक पद पर एक दुर्लभ मध्यकालीन रिक्तता उत्पन्न हो गई। यह भारत के इतिहास में तीसरी बार है जब उप-राष्ट्रपति ने अपनी अवधि पूरी किए बिना इस्तीफा दिया है, इससे पहले वी.वी. गिरी और आर. वेंकटारमण ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए इस्तीफा दिया था। इस घटनाक्रम ने संविधानिक प्रावधानों (constitutional provisions), चुनाव प्रक्रियाओं (election procedures) और पदावनति की प्रक्रिया (removal process) पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।

इस लेख में, हम संविधानिक प्रक्रिया (constitutional process), नए उप-राष्ट्रपति के चुनाव की चुनावी प्रक्रिया (electoral procedure), और अंतरिम व्यवस्था (interim arrangements) पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह लेख UPSC CSE परीक्षा के छात्रों के लिए पूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।

भारत की संसदीय प्रणाली में उप-राष्ट्रपति का कार्य (Role of the Vice-President in India’s Parliamentary System)

उप-राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक पदों में से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जो राष्ट्रपति के बाद आता है। उप-राष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा के अध्यक्ष (Chairman of Rajya Sabha) के रूप में भी होता है, जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार (Role of the President) भी संभालते हैं।

उप-राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Related to the Vice-President)

1. संवैधानिक स्थिति और योग्यताएँ (Constitutional Status and Qualifications)

  • संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उप-राष्ट्रपति का पद अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
  • अनुच्छेद 64 के अनुसार उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष (Chairman of Rajya Sabha) होता है।
  • अनुच्छेद 66 में उप-राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ दी गई हैं:
    • भारतीय नागरिक होना चाहिए।
    • कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए।
    • राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए।
    • केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद (office of profit) पर नहीं होना चाहिए।

2. चुनाव प्रक्रिया (Election Process)

उप-राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (electoral college) द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व  (proportional representation) प्रणाली के तहत एकल स्थानांतरणीय वोट (single transferable vote) द्वारा गोपनीय मतपत्र (secret ballot) के माध्यम से होता है।

प्रमुख अनुच्छेद:

  • अनुच्छेद 68 के तहत, उप-राष्ट्रपति का चुनाव छह महीने के भीतर होना चाहिए, यदि पद रिक्त हो।
  • अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार है।

3. कार्यकाल और इस्तीफा (Term and Resignation)

  • उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है (अनुच्छेद 67)।
  • इस्तीफा: उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा दे सकते हैं, और यह इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्रभावी हो जाता है।

उप-राष्ट्रपति को हटाना (Removal of the Vice-President)

1. हटाने के कारण (Grounds for Removal)

  • अनुच्छेद 67(b) के तहत, उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रभावी बहुमत द्वारा पदावनत किया जा सकता है (जो सभी वर्तमान सदस्य का बहुमत हो) और यह लोकसभा द्वारा भी सहमति प्राप्त करनी होती है।

2. हटाने की प्रक्रिया (Procedures for Removal)

  • अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion): उप-राष्ट्रपति को हटाने के लिए यह एक राजनीतिक कदम है और यह संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है।
  • राज्यसभा अध्यक्ष (उप-राष्ट्रपति) पदावनति के प्रस्ताव पर चर्चा करते समय कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं (अनुच्छेद 92)।

3. हटाना बनाम महाभियोग (Removal vs. Impeachment)

जहां राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग (impeachment) द्वारा हटाया जा सकता है, वहीं उप-राष्ट्रपति की पदावनति (removal) एक संसदीय प्रक्रिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर उनके प्रावधान और कारणों में होता है।

उप-राष्ट्रपति के इस्तीफे या हटाने के बाद क्या होता है? (What Happens After the Resignation or Removal of the Vice-President?)

जब उप-राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो राज्यसभा के उप-अध्यक्ष (Deputy Chairman of Rajya Sabha) अस्थायी रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद, निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) नए उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तिथि घोषित करता है।

भारत और अमेरिका के उप-राष्ट्रपतियों में तुलना (Comparison Between India’s and US Vice-Presidents)

मापदंडभारतअमेरिका
कार्यकाल5 साल, पुनः चुनाव योग्य4 साल, पुनः चुनाव योग्य
संविधानिक भूमिकाराज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हैसीनेट का अध्यक्ष होता है, केवल टाई ब्रेकर वोट करता है
राष्ट्रपति का उत्तराधिकारीराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर कार्यभार संभालता हैराष्ट्रपति पद का उत्तराधिकारी होता है
हटाने की प्रक्रियाअनुच्छेद 67(b) के तहत हटाने की प्रक्रियामहाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पद का हटाना

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में उप-राष्ट्रपति का पद संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह राज्यसभा का अध्यक्ष होते हुए संसद के कार्यों को संचालित करते हैं और राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। संविधान उप-राष्ट्रपति के चुनाव, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट प्रावधान प्रदान करता है।

पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न

Prelims Question (2013)

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
  2. दोनों सदनों (Houses) के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकते, लेकिन वे उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने के योग्य होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही हैं?
(a) 1 केवल
(b) 2 केवल
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 न तो 2

उत्तर: (b)

अभ्यास प्रश्न:

Prelims Practice Question:

Q. भारत के उप-राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
  2. उप-राष्ट्रपति को केवल लोकसभा द्वारा हटा सकते हैं।
  3. उप-राष्ट्रपति भारत में राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है?
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर:

  • (b) 1 और 3

Mains Practice Question:

Q. भारत के उप-राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें और उनके चुनाव, कार्यकाल, अधिकारों, तथा हटाने के प्रक्रिया को समझाएं। उप-राष्ट्रपति की भूमिका भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कैसे महत्वपूर्ण है?


आगे क्या करें:

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  • यदि आपके पास उप-राष्ट्रपति के कार्य (role) या पदावनति प्रक्रिया (removal process) के बारे में कोई सवाल हो तो कॉमेंट करें (Comment below)।
  • अधिक पढ़ें (Read More) भारत के अन्य संवैधानिक पदों (constitutional offices) और उनके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
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