चर्चा में क्यों-
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एलजीबीटीक्यू क्यों समुदाय के लिए एक समिति का गठन किया गया है
LGBTQ + के अंतर्गत लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य अन्य असामान्य लोगों को शामिल किया जाता है
इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले की सुनवाई के दौरान किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिक विवाह मामले (Same Sex Marriage Case) से संबंधित निर्णय दिया । सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने समलैंगिक समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए इस समिति का गठन किया है
सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2023:–
इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय को विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति में कुल 6 सदस्य होंगे तथा अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को चुना गया है
समिति का कार्य :–
- वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में Simplifie एलजीबीटीक्यू + व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना।
2. एलजीबीटीक्यू + व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय तलाशना।
- अनैच्छिक चिकित्सा उपचार या सर्जरी को रोकने ।