यूपीएससी प्रासंगिकता प्रारंभिक परीक्षा : धारा 498-ए आईपीसी → धारा 85, भारतीय न्याय संहिता, प्रस्तुत वर्ष: 1983 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के माध्यम से, मुख्य निर्णय: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)। मुख्य परीक्षा : ● सामान्य अध्ययन 1: महिलाओं से संबंधित मुद्दे, घरेलू हिंसा। ● सामान्य अध्ययन 2: न्यायिक अतिक्रमण, शक्तियों का पृथक्करण। ● सामान्य अध्ययन 3: महिलाओं की भेद्यता के आंतरिक सुरक्षा पहलू। |
खबर में क्यों?
जुलाई 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को समर्थन दिया। इस आदेश के तहत, धार्मिक क्रूरता कानून — भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A — के तहत शिकायत दायर होने के बाद नियत अवधि तक गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। इस निर्णय ने घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा को कमजोर करने का खतरा पैदा कर दिया है, जिस पर व्यापक बहस हो रही है।
पृष्ठभूमि
धारा 498-A IPC (जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 बन गई है) 1983 में दाम्पत्य हिंसा को रोकने के लिए जोड़ी गई थी, ताकि पति या ससुरालवालों द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता को संबोधित किया जा सके।
- क्रूरता की परिभाषा: इसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज संबंधित उत्पीड़न, और ऐसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा करने का कारण बन सकती हैं।
- सजा: तीन वर्ष तक की कारावास और जुर्माना।
- सामाजिक संदर्भ: यह प्रावधान दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच पेश किया गया, यह मानते हुए कि ऐसे अपराध अक्सर घरों में होते हैं और इनका खुलासा बहुत कम होता है।
यह प्रावधान दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और महिलाओं के घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 के साथ काम करता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
- गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई (पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, हिरासत में नहीं रख सकती, या दबाव नहीं डाल सकती) दो महीने तक शिकायत दायर होने के बाद नहीं की जानी चाहिए — यह एक कूल-ऑफ पीरियड है, जिसका उद्देश्य कानूनी कार्रवाई लागू करने से पहले सुलह के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- परिवार कल्याण समितियाँ जिले स्तर पर बनाई जानी चाहिए, जो पुलिस जांच से पहले धारा 498-A की शिकायतों की छानबीन करें।
जुलाई 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्देशों को स्वीकार किया और इसे और व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया।
यह क्यों समस्या है
- गिरफ्तारी पर समग्र निलंबन
- अपराधी कानून गंभीर अपराध के संदिग्ध प्रमाण मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति देता है।
- इस फैसले ने 60 दिन की देरी को अनिवार्य कर दिया, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो।
- पीड़ितों के लिए खतरा
- पीड़ित महिलाएँ “कूल-ऑफ” पीरियड के दौरान हिंसा का शिकार हो सकती हैं।
- प्रतिशोध के डर से महिलाएँ हिंसा की रिपोर्टिंग करने से हिचक सकती हैं।
- विलंब को संस्थागत बनाना
- गैर-पुलिस निकायों द्वारा पूर्व-स्क्रीनिंग अनिवार्य करना, तत्काल हस्तक्षेप को धीमा कर सकता है और आपातकालीन स्थितियों में पुलिस की शक्तियों को कमजोर कर सकता है।
दुरुपयोग की कहानी
- सुषिल कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (2005): झूठी शिकायतों से “कानूनी आतंकवाद” होने की चेतावनी दी।
- प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010): गैर-सत्यापित मामलों में दुरुपयोग की संभावना को चिह्नित किया।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): निर्दोषों को परेशान करने से बचाने के लिए गिरफ्तारी दिशा-निर्देश जारी किए।
हालाँकि:
- कोई निष्कर्षपूर्ण राष्ट्रीय डेटा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को साबित नहीं करता।
- NCRB (2022) की सजा दर लगभग 18% — कई अन्य अपराधों की तुलना में समान।
- साक्षात्कार में विफलता, सामाजिक दबाव और गवाहों की दुश्मनी अक्सर बरी होने के कारण होते हैं, न कि केवल झूठे आरोपों के।
ज़मीनी हक़ीक़त: कम रिपोर्टिंग
- NCRB (2022): 1,34,506 मामले धारा 498-A के तहत पंजीकृत किए गए।
- NFHS-5: घरेलू हिंसा की प्रचलता पुलिस रिकॉर्ड से कहीं अधिक है, जो रिपोर्टिंग की कमी को दर्शाता है।
- बढ़ते मामले ज्यादा जागरूकता का परिणाम हो सकते हैं, न कि दुरुपयोग का।
कानूनी चिंताएँ
- न्यायिक हस्तक्षेप: अपराध प्रक्रिया में विधायी स्वीकृति के बिना परिवर्तन।
- कानून के समक्ष असमानता: अपराध की एक श्रेणी के लिए विशेष प्रक्रियात्मक विलंब पैदा करता है।।
- सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों के साथ विरोधाभास: दुरुपयोग की चिंताओं के बावजूद, पूर्व के निर्णयों में महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता को बरकरार रखा गया था।
लैंगिक न्याय पर प्रभाव
- दुर्व्यवहार वाले घरों में महिलाओं के लिए तत्काल कानूनी सुरक्षा को कमज़ोर करता है।
- अन्य लिंग-सुरक्षात्मक कानूनों को कमज़ोर करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।
- सामाजिक धारणा को पुष्ट करता है कि घरेलू हिंसा एक “पारिवारिक मामला” है, न कि कोई तत्काल अपराध।अपराध नहीं माना जाता।
आगे की राह
- सुरक्षाओं को तात्कालिकता के साथ संतुलित करना
- “कूल-ऑफ पीरियड” के बजाय, 48 घंटे के भीतर मामले के आधार पर न्यायिक समीक्षा करें, ताकि गंभीरता के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी का निर्णय लिया जा सके।
- जांच को मजबूत करना
- पुलिस को घरेलू हिंसा को संवेदनशीलता और प्रभावी रूप से संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करें।
- तत्काल सुरक्षा उपाय बनाए रखना
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेशों का उपयोग करें, ताकि अपराध प्रक्रिया के समानांतर पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- डेटा पारदर्शिता में सुधार
- सच्ची और झूठी शिकायतों के जिला-स्तरीय आंकड़े बनाए रखें, ताकि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हो सके।
- परिवार कल्याण समितियों में सुधार
- यह सुनिश्चित करें कि ये समितियाँ पुलिस की शक्तियों का स्थान नहीं लें, बल्कि जांच में सहायता करें और विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराई जाएं।
- विधायी स्पष्टता
- संसद को धारा 498-A मामलों में स्वीकृत सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, ताकि न्यायिक संशोधन की आवलोकन न हो।
निष्कर्ष
झूठे मामलों को हतोत्साहित करना आवश्यक है, लेकिन यह महिलाओं की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जुलाई 2025 का निर्णय घरेलू हिंसा से लड़ने में दशकों की कानूनी प्रगति को पलटने का खतरा पैदा करता है। न्यायिक निर्देशों को आरोपी के अधिकारों और त्वरित, पीड़ित-केंद्रित सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
UPSC मेन्स अभ्यास प्रश्न
प्र. “शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, जिसमें धारा 498-A IPC के तहत गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान है। यह लिंग न्याय और अपराध न्याय व्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव डालता है?”
प्र. “जुलाई 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल फैसले को आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इससे धारा 498-A को कमजोर किया गया है। इसके प्रभावों पर चर्चा करें और आरोपी के अधिकारों और पीड़ितों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए सुधारों का सुझाव दें।”
स्रोत – द हिंदू
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