भारत की पुलिस को डर्टी हैरी की छाया से बाहर निकलना होगा।

UPSC प्रासंगिकता

Prelims विषय: D.K. Basu मामला, UNCAT, Global Torture Index 2025, PEACE मॉडल

GS Paper 2: पुलिस सुधार और जवाबदेही, अनुच्छेद 21 और कस्टोडियल हिंसा, UNCAT और मानवाधिकार कर्तव्य

GS Paper 4: कानून का शासन बनाम सत्ता का दुरुपयोग, पूछताछ में नैतिकता, पुलिसिंग में गरिमा और अखंडता

Essay Paper: न्याय, अधिकार और शासन, आंतरिक सुरक्षा बनाम मानवाधिकार

क्यों खबर में है?

तमिलनाडु में जून 2025 में 27 वर्षीय मंदिर सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की हिरासत में हुई मौत ने भारत में पुलिस क्रूरता और यातना की समस्या को फिर से उजागर किया है। यह घटना बुनियादी सवाल उठाती है कि क्या पुलिस कार्यप्रणाली डर और बल के आधार पर होनी चाहिए या तर्क, कानून और सबूत के आधार पर? वर्तमान में यह पहला मामला नहीं है, अत: यह चिंता के विषय को दर्शाता है

पृष्ठभूमि

लेखक (के. अशोक वर्धन शेट्टी, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारतीय मरीन विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति) दो प्रसिद्ध जासूसों के बीच एक मजबूत अंतर खींचते हैं:
शेरलॉक होम्स, जो अपराधों को तर्क, अवलोकन और धैर्य से सुलझाते हैं।
डर्टी हैरी, जो धमकियों, हिंसा और शॉर्टकट्स का उपयोग करते हैं।
यह तुलना भारत में पुलिसिंग की दो वास्तविक शैलियों को दर्शाती है — एक जो कानून का पालन करती है और दूसरी जो तेज़ परिणामों के नाम पर कानून तोड़ती है। लेखक भारत से “डर्टी हैरी” मानसिकता से बाहर निकलने और पेशेवर, अधिकार-आधारित पुलिसिंग अपनाने का आग्रह करते हैं।

हिरासत में हिंसा: एक प्रणालीगत समस्या

हिरासत में हिंसा भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक गहरे निहित समस्या बनी हुई है। संवैधानिक गारंटी और न्यायिक निगरानी के बावजूद, हिरासत में यातना, दबाव और अवैध तरीकों का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है।

हिरासत में मौतों के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े
(स्रोत: लोकसभा, 2023)
2018–19 और 2022–23 के बीच, भारत में कुल 687 हिरासत में मौतें दर्ज की गईं — लगभग हर हफ्ते 2 से 3 मौतें।

राज्य                –           हिरासत में मौतें (2018–2023)
गुजरात                                   81
महाराष्ट्र                                  80
मध्य प्रदेश                              50
बिहार                                     47
उत्तर प्रदेश                              41
पश्चिम बंगाल                            40
तमिलनाडु                               36

मुख्य जानकारियाँ

  1. कई मौतें गलत तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं — उन्हें आत्महत्या, प्राकृतिक बीमारी या आकस्मिक गिरने के रूप में दिखाया जाता है ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके।
  2. यातना अक्सर कैमरे से बचने के लिए की जाती है:
    ○ गोदामों या शेड्स में
    ○ पुलिस वैन के अंदर
    ○ एकाकी, अनौपचारिक हिरासत स्थानों में
  3. सीसीटीवी कवरेज की कमी और कानूनी सुरक्षा उपायों का कमजोर कार्यान्वयन इस दुर्व्यवहार को और बढ़ावा देता है।
    यह जानबूझकर निगरानी से बचने का तरीका की संस्कृति को दर्शाता है, जहाँ जल्दी से किए गए क्रियाकलापों को  को कानून और मानवाधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है।

हिरासत में यातना के खिलाफ कानूनी और संस्थागत ढांचा

  • संविधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, यातना तब भी जारी रहती है क्योंकि कानून के पालन में खामियाँ हैं, विशेष कानून की अनुपस्थिति है और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। हालांकि, कई न्यायिक, विधायी और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे इस मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा
D.K. Basu vs. State of West Bengal (1996):
अदालत ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए, जैसे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचित करना, गिरफ्तारी ज्ञापन रखना और चिकित्सा परीक्षण कराना — ताकि यातना को रोका जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
● K.S. Puttaswamy vs. Union of India (2017):
अदालत ने फिर से यह पुष्टि की कि मानव गरिमा और शारीरिक अखंडता, अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं, जिससे हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा मजबूत होती है।

भारतीय विधि आयोग – 273वीं रिपोर्ट (2017)
● स्वतंत्र यातना विरोधी कानून बनाने की सिफारिश की।
● भारतीय कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
● यातना के शिकार व्यक्तियों के लिए कठोर सजा, व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा और पुनर्वास की सिफारिश की।

UNCAT (यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि)
● भारत ने UNCAT पर 1997 में हस्ताक्षर किए, लेकिन इसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया है।
● अनुमोदन से संधि कानूनी रूप से बाध्य हो जाएगी, जिससे भारत को यातना को अपराध घोषित करना और संस्थागत सुरक्षा उपायों को अपनाना पड़ेगा।

Global Torture Index (2025)
● भारत को “उच्च जोखिम” वाले देश के रूप में चिह्नित किया गया है, जो निम्नलिखित को दर्शाता है:

○ हिरासत में जवाबदेही की कमी,
○ कानूनी सुधारों में देरी, और
○ पुलिस क्रूरता की लगातार रिपोर्टें।

यह वर्गीकरण भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करता है, जो एक संवैधानिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है।

यातना क्यों काम नहीं करती: वैज्ञानिक और वास्तविक जीवन के प्रमाण
अपने किताब “Why Torture Doesn’t Work” (2015) में न्यूरोसाइंटिस्ट शेन ओमारा बताते हैं:
● यातना मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाती है, खासकर याददाश्त और निर्णय लेने वाले हिस्सों को।
● शिकार भ्रमित हो जाते हैं और कोई भी बात कहेंगे — यहाँ तक कि झूठ भी — केवल दर्द को रोकने के लिए।

वैश्विक केस अध्ययन
फ्रांसीसी सेना, अल्जीरिया (1954–62): यातना से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली।
CIA ब्लैक साइट्स (2007): रेड क्रॉस रिपोर्ट्स के अनुसार, माना गया अपराध अधिकांशत: गलत थे।
USA Innocence Project: DNA का उपयोग करके 375 से अधिक गलत दोषारोपण अनुचित सिद्ध हुए — इनमें से कई यातना के तहत दिए गए सिद्ध  पर आधारित थे।
अजीत कुमार का मामला: उन्होंने कथित रूप से चोरी किए गए आभूषण छिपाने की झूठी स्वीकारोक्ति की  पिटाई सिर्फ पिटाई से बचने के लिए।

US CIA की नाकामियाँ: सीनेट ने क्या पाया
सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी रिपोर्ट (2014)
● रिपोर्ट में पाया गया कि CIA के “एन्हांस्ड इंटेरोगेशन” तरीके (जैसे वाटरबोर्डिंग और नींद की कमी) अप्रभावी थे।
● इन तरीकों ने गलत सुराग दिए, समय बर्बाद किया और असली खतरों से ध्यान हटा दिया।
👉: यातना मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है — यह गलत जानकारी और अधिक अन्याय की ओर ले जाती है।

बेहतर तरीके: नैतिक पूछताछ के लिए वैश्विक मॉडल

  • जैसे-जैसे देशों ने यातना आधारित तरीकों की विफलता को पहचाना, कई लोकतंत्रों ने पूछताछ के लिए वैज्ञानिक, अधिकार-आधारित वैकल्पिक तरीकों को विकसित और अपनाया। ये तरीके न केवल अधिक मानवीय हैं बल्कि अधिक प्रभावी भी हैं।

PEACE मॉडल: एक स्मार्ट पूछताछ ढांचा

उद्भव: 1990 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में विकसित किया गया, जब 1970 और 1980 के दशक में दबाव डालने वाले सवालों से जुड़े कई गलत दोषारोपण हुए।
● PEACE का मतलब है:

  1. Preparation and Planning (तैयारी और योजना)
  2. Engage and Explain (संपर्क करना और समझाना)
  3. Account (संदिग्ध की कहानी निकालना)
  4. Closure (सूचना का सारांश और पुष्टि)
  5. Evaluation (पूरे प्रक्रिया का मूल्यांकन)

मुख्य विशेषताएँ:
● रिश्ते बनाने और खुले प्रश्न पूछने पर जोर।
● साक्षात्कारों को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
● दबाव के बिना सत्य, सुसंगत जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ये उपाय अपनाने वाले देशों में शामिल हैं:

● यूनाइटेड किंगडम
● नॉर्वे
● कनाडा
● न्यूजीलैंड

परिणाम:

● कम झूठी स्वीकारोक्तियाँ
● पुलिसिंग में अधिक सार्वजनिक विश्वास
● साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार

HIG दृष्टिकोण: यूएस के शोध आधारित पूछताछ
संस्था: हाई-वैल्यू डिटेनी इंटरोगेशन ग्रुप (HIG) — FBI, CIA और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक संयुक्त प्रयास।
शोध निष्कर्ष:

  1. गैर-बलात्कारी, सम्मानजनक साक्षात्कार काफी अधिक प्रभावी होते हैं।
  2. ऐसे तरीके तेज और अधिक विश्वसनीय खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं।
  3. दबाव अक्सर प्रक्रिया को धीमा कर देता है और गलतियाँ करता है।

वैश्विक अनुभव और अनुभवजन्य शोध दोनों यह स्पष्ट सत्य दिखाते हैं कि नैतिक, विज्ञान आधारित पूछताछ यातना से बेहतर परिणाम देती है।

भारत को भी बदलने की जरूरत:
● पुलिस को अन्य तरीकों में प्रशिक्षित करना।
● सभी हिरासत में पूछताछों को वीडियो रिकॉर्ड करना।
● दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा उपायों को संस्थागत करना।

एक पेशेवर पुलिस बल, बल पर निर्भर नहीं करता — यह कौशल, विज्ञान और अखंडता पर निर्भर करता है।

वास्तविक-विश्व प्रमाण: क्यों नैतिक पुलिसिंग काम करती है
उच्च-जोखिम वाले आपराधिक मामलों में भी, गैर-हिंसक और कानूनी पूछताछ विधियाँ यातना या दबाव डालने से अधिक प्रभावी साबित हुई हैं।

सफल केस अध्ययन दुनिया भर से
आंद्रस ब्रेविक (नॉर्वे, 2011):
77 लोगों को आतंकवादी हमले में मारने के बावजूद, ब्रेविक से यातना के बिना पूछताछ की गई। नॉर्वे की पुलिस ने शांतिपूर्वक, प्रक्रियागत तरीके से सवाल किए। उसने पूरी तरह से स्वीकार किया, और जांचकर्ताओं ने अभियोजन के लिए विस्तृत जानकारी एकत्र की।
नजीबुल्लाह जाजी (यूएसए, 2009):
न्यू यॉर्क सबवे बम विस्फोट की साजिश में एक प्रमुख साजिशकर्ता, जाजी ने सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने के बाद कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग किया। उसकी जानकारी ने आतंकवादी नेटवर्क को उजागर करने और नष्ट करने में मदद की।

इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि यहां तक कि सबसे गंभीर अपराधों में भी, कानूनी और सम्मानजनक तरीके हिंसा या धमकी की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

भारत में यातना क्यों जारी रहती है

वैश्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद, भारत में हिरासत में यातना कई संरचनात्मक और सांस्कृतिक कारणों से सामान्य है:

  1. अपर्याप्त प्रशिक्षण और विरासत में मिली प्रथाएँ
    ○ अधिकांश निम्न-स्तरीय पुलिसकर्मियों को आधुनिक फॉरेंसिक या मानसिक पूछताछ में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
    ○ वे डर और शारीरिक दबाव पर आधारित उपनिवेशी काल की प्रथाओं पर निर्भर रहते हैं।
  2. त्वरित परिणामों का दबाव
    ○ राजनीतिक और वरिष्ठ स्तर का दबाव पुलिस को त्वरित प्रगति दिखाने के लिए प्रेरित करता है, खासकर उच्च-प्रोफ़ाइल या संवेदनशील मामलों में।
  3. जवाबदेही की कमी
    ○ बहुत कम पुलिसकर्मियों को हिरासत में यातना के लिए सजा दी जाती है।
    ○ कमजोर आंतरिक अनुशासनात्मक प्रणालियाँ और विलंबित न्यायिक प्रक्रियाएँ दंडमुक्ति की संस्कृति को जन्म देती हैं।
  4. हिंसा का सांस्कृतिक महिमामंडन
    ○ लोकप्रिय सिनेमा और मीडिया में “कठोर पुलिसकर्मी” को हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जो बल का प्रयोग करता है।
    ○ सार्वजनिक धारणा अक्सर क्रूरता को दक्षता के साथ समान मानती है, जो अवैध तरीकों को उचित ठहराती है।

आगे का रास्ता: एक अधिकार-आधारित पुलिसिंग सिस्टम का निर्माण

  • भारत में हिरासत प्रथाओं में सुधार के लिए कानूनी और व्यवहारिक दोनों तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। नीचे प्रमुख समस्या क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए एक रोडमैप है:

समस्या क्षेत्र , क्या किया जाना चाहिए

  • कोई एंटी-यातना कानून नहीं: विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट के अनुसार एक स्वतंत्र एंटी-यातना कानून बनाएं।
  • जवाबदेही की कमी:  राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करें, जिनके पास स्वतंत्र जांच और सजा देने के अधिकार हों।
  • वैश्विक प्रतिबद्धता की कमी : संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी संधि (UNCAT) को अनुमोदित करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों से मेल खा सके।
  • पुलिस प्रशिक्षण की कमी : सभी राज्यों में PEACE मॉडल को व्यवस्थित प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से लागू करें।
  • प्रौद्योगिकी की निगरानी की कमी : हिरासत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बॉडी कैमरा, सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग अनिवार्य करें।
  • गलत सार्वजनिक मानसिकता : हिरासत में हिंसा और “एन्काउंटर पुलिसिंग” की महिमा को हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएं।

निष्कर्ष
हिरासत में यातना केवल पुलिस के गलत आचरण का मुद्दा नहीं है — यह संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक सीधा खतरा है।
यातना से नुकसान:
● न्याय और कानून के शासन को कमजोर करता है,
● व्यक्ति की गरिमा को छीन लेता है, और
● राज्य संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है।

भारत को निश्चित रूप से डर्टी हैरी मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जो हिंसा को दक्षता के रूप में बढ़ावा देती है। भविष्य विज्ञान, नैतिकता और अधिकार-आधारित पुलिसिंग में है।
“जब शेरलॉक होम्स के तरीके बेहतर काम करते हैं , यहां तक कि असल जिंदगी में तो भारत को डर्टी हैरी की हिंसा पर क्यों टिके रहना चाहिए?” — के.ए.वी. शेट्टी

UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न


प्रश्न. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
  2. इसके पास मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति है।

उपरोक्त में से कौन सा/कौन से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों 1 और 2
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

UPSC मेन्स PYQ (GS पेपर 2)


प्रश्न। “गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।” भारत में हिरासत में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में इस पर विचार करें।
(UPSC CSE मेन्स 2020)

स्रोत: THE HINDU

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