नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAAसीएए के लिए एक अधिसूचना जारी की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आज से लागू हो गई है।
कार्यकर्ताओं और विपक्षी राजनेताओं के विरोध के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए को मंजूरी दे दी गई।
अब जब अधिसूचना जारी हो गई है, तो केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन या ईसाई समुदायों के लोगों को नागरिकता दे सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।